EKYC for Scholarship: छात्रवृत्ति के लिए अब eKYC हो गया अनिवार्य

छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी (ईकेवाईसी) पूरा करने की आवश्यकता है, जिसके लिए बैंक खातों को आधार से जोड़ना आवश्यक है। लोक शिक्षण निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। एजुकेशन पोर्टल पर स्टूडेंट्स के ई-केवाईसी वेरिफाई करने का ऑप्शन इनेबल हो गया है।

ई-केवाईसी की प्रक्रिया मोबाइल पर ओटीपी या बायोमेट्रिक्स के जरिए की जा सकती है। प्रक्रिया का सत्यापन स्कूल के प्रभारी द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जरूरी होगा कि समग्र आईडी और आधार में दी गई जानकारी का मिलान हो।

नाम या जन्म तिथि अलग होने पर ई-केवाईसी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। छात्र को फिर से ई-केवाईसी करना होगा और उसके बाद ही प्रोफाइल को अपडेट किया जाएगा। इसके बाद ही स्कॉलरशिप ट्रांसफर की जाएगी। निदेशालय के अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकृति 31 अक्टूबर तक देय है। यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जा सकती है।

सरकार 28 तरह की स्कॉलरशिप देती है

वर्तमान में, जिले में 9 से 12 तक एक लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। सरकार इन छात्रों को प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, एससी-एसटी और ओबीसी सहित 28 प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, सुदामा पुअर स्कॉलरशिप, डिसेबल्ड स्कॉलरशिप और फादरलेस गर्ल स्कॉलरशिप उपलब्ध हैं।

जैसे ही स्कूल का नक्शा और प्रोफाइल अपडेट किया जाता है, क्लस्टर का प्रभारी तय करता है कि पात्रता के आधार पर कौन सी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। फिर एक क्लिक के माध्यम से सरकार द्वारा छात्र के खाते में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हालांकि, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अपने बैंक खातों को आधार से जोड़ना होगा। ई-केवाईसी के बाद छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।

सभी प्राचार्यों और बीईओ को निर्देश मिल चुके हैं.

छात्रवृत्ति आवेदनों के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के बैंक खाते से आधार को लिंक करना होगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए शिक्षा पोर्टल पर एक ई-केवाईसी पूरा करना होगा। इस संबंध में सभी प्राचार्यों और बीईओ को निर्देश दे दिए गए हैं.

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